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देश की खबरें | दिल्ली : अदालत ने अमानतुल्ला की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया।

देश की खबरें | दिल्ली : अदालत ने अमानतुल्ला की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 19 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया।

ईडी ने खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने खान की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

अदालत ने मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।

खान को ओखला स्थित उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद दो सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

वह 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के वकील ने शुरू में तथ्यों को छिपाने के आधार पर याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति जताई।

वकील ने दलील दी कि खान ने उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किए जाने के बारे में जानकारी छिपाई है। वकील ने कहा कि मौजूदा याचिका में भी खान के द्वारा वहीं सब चीजें लिखी गयी है, जो खारिज याचिका में दर्ज थीं।

उन्होंने कहा कि बाद में उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की गई। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका को वापस ले लिया गया।

खान के वकील ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दलील दी कि यह ‘अवैध और असंवैधानिक’ है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया रिमांड का त्रृटिपूर्ण है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।”

वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि वह खान की याचिका के लंबित रहने तक उन्हें रिहा करने का आदेश देकर अंतरिम राहत प्रदान करे।

खान के खिलाफ धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों पर आधारित है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 19, 2024 08:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).