देश की खबरें | दहेज के लिये पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को दिल्ली की अदालत ने दोषी करार दिया
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नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने दहेज के लिये पत्नी की हत्या के अपराध में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है । इसके साथ ही अदालत ने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की रियायत का परिणाम ‘‘न्याय की विफलता’’ होगी।
अदालत अमरजीत के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिस पर आरोप है कि पांच अक्टूबर 2017 को उसने गला घोंट कर पत्नी की हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी का पीड़िता के साथ दिसंबर 2012 में विवाह हुआ था और उसके बाद से वह लगातार दहेज के लिये उसे परेशान करता था ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विल्पव डबास ने हालिया फैसले में कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष आरोपी अमरजीत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 304-बी (दहेज हत्या) और 302 (हत्या) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।’’
न्यायाधीश ने कहा कि तदनुसार, आरोपी को अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है ।
अदालत मामले में अगली सुनवाई दो जनवरी को करेगा, जब दोनों पक्ष सजा सुनाये जाने पर बहस करेंगे ।
अदालत ने कहा, ‘‘सभी परिस्थितियां आरोपी के दोषी होने की ओर इशारा करती हैं ... जिससे यह साबित होता है कि आरोपी ने अपराध किया है ।’’
अदालत ने कहा कि पीड़ता ममता देवी के साथ न केवल शारीरिक क्रूरता बल्कि मानसिक क्रूरता भी की गयी । इसने कहा कि चूंकि वह पर्याप्त मात्रा में दहेज लेकर नहीं आयी थी, इसलिये उसके साथ क्रूरता की गयी और उसका उत्पीड़न किया गया ।
अदालत ने अमरजीत के तर्कों को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि उसे झूठा फंसाया गया है ।
कापसहेड़ा पुलिस थाने में अमरजीत के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 28, 2022 08:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

