Delhi: ‘सरोगेसी’ से जुड़े मामलों से निपटने के लिए जिलावार मेडिकल बोर्ड के गठन को मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सरोगेसी (नियमन) अधिनियम-2021 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए शहर के सभी 11 जिलों में मेडिकल बोर्ड (डीएमबी) गठित करने को मंजूरी दे दी है.

Vinai Kumar Saxena

नयी दिल्ली, 20 फरवरी : दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना (VK Saxena) ने सरोगेसी (नियमन) अधिनियम-2021 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए शहर के सभी 11 जिलों में मेडिकल बोर्ड (डीएमबी) गठित करने को मंजूरी दे दी है. राजनिवास के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. सरोगेसी का आशय किराये की कोख से है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस कानून की अधिसूचना 25 दिसंबर, 2021 को जारी की गई थी.

इस काननू की धारा 4(3) में कहा गया है कि इच्छुक दंपति के पास सक्षम प्राधिकारी (जिला मेडिकल बोर्ड) की ओर से जारी प्रमाणपत्र (जिसमें सरोगेसी की जरूरत को निर्दिष्ट किया गया हो) नहीं होने पर किसी भी तरह की सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी. एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से विनियमन की अधिसूचना जारी किये जाने के बाद भी दिल्ली सरकार ने जिला मेडिकल बोर्ड (डीएमबी) के गठन को लंबित रखा था. यह भी पढ़ें : जम्मू कश्मीर में एनपीपी का दफ्तर सील, पार्टी नेता हर्षदेव ने उच्च न्यायालय की शरण ली

इसने इच्छुक लाभार्थियों को अदालत जाने को मजबूर कर दिया.’’ डीएमबी का अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य सिविल सर्जन या जिले की स्वास्थ्य सेवा के संयुक्त निदेशक को बनाया जाएगा. जिले के मुख्य स्त्रीरोग विशेषज्ञ और मुख्य बालरोग विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे. डीएमबी के गठन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिया गया जिसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया.

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