देश की खबरें | मानहानि मामला : अदालत ने मेधा पाटकर की सजा पर सुनवाई पूरी की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को मानहानि के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की सजा पर सुनवाई पूरी कर ली। यह मानहानि का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उनके खिलाफ दर्ज कराया, जब वह गुजरात में एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रमुख थे।

नयी दिल्ली, 30 मई यहां की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को मानहानि के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की सजा पर सुनवाई पूरी कर ली। यह मानहानि का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उनके खिलाफ दर्ज कराया, जब वह गुजरात में एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रमुख थे।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया है और दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से पीड़ित पर प्रभाव रिपोर्ट (वीआईआर) जमा करने को कहा है। रिपोर्ट किसी आरोपी के दोषी ठहराए जाने के बाद पीड़ित को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तैयार की जाती है।

अदालत में बहस के दौरान सक्सेना के वकील ने पाटकर के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि एक नजीर स्थापित करने की जरूरत है। इस अपराध के लिए अधिकतम दो साल तक की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।

सक्सेना के वकील ने कहा कि पाटकर ने 2006 में ‘‘उसी प्रकृति का दोहरा अपराध’’ किया था और उपराज्यपाल द्वारा दायर एक अन्य मानहानि का मामला अदालत में लंबित है।

हालांकि, पाटकर के वकील ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि कोई गंभीर परिस्थिति नहीं थी, न ही कोई ‘‘अपराध दोहराया गया’’ था।

उन्होंने कहा कि पाटकर की उम्र 70 वर्ष है और वह कई बीमारियों से ग्रस्त हैं।

सजा पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने डीएसएलए से वीआईआर मांगी और मामले की अगली सुनवाई के लिए सात जून की तारीख तय कर दी।

अदालत ने 24 मई को पाटकर को दोषी करार देते हुए कहा कि पाटकर ने सक्सेना के देशभक्त नहीं होने और कायर कहा था, तथा हवाला लेन-देन में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया था, जो न केवल मानहानिकारक थे, बल्कि उनके बारे में नकारात्मक धारणा बनाने के लिए गढ़े गए थे।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\