देश की खबरें | मानहानि मामला: अदालत ने राउत, ठाकरे की याचिका को सुनवाई के लिए दी मंजूरी
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मुंबई, 14 जून मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन दायर करने में देरी के लिए माफी देने संबंधी शिवसेना (यूबीटी) नेताओं उद्धव ठाकरे और संजय राउत की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।
सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों के विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकड़े ने बृहस्पतिवार को 2,000 रुपये के जुर्माने पर याचिकाएं स्वीकार कर लीं।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि यह सर्वविदित है कि देरी से आवेदन दायर करने को लेकर माफी पर निर्णय करते समय "अदालत का दृष्टिकोण उदार होना चाहिए।"
आदेश का विवरण शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। इसमें कहा गया है कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में हुई देरी को माफ नहीं किया जाता है, तो पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े शेवाले ने 'सामना' के मराठी और हिंदी संस्करणों में उनके खिलाफ 'अपमानजनक लेख' प्रकाशित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
राउत और ठाकरे ने खुद को निर्दोष बताते हुए मजिस्ट्रेट अदालत में आरोपमुक्त करने की अर्जी दायर की थी, जिसे पिछले साल अक्टूबर में खारिज कर दिया गया था।
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