देश की खबरें | मथुरा की ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग वाली याचिका पर निर्णय सुरक्षित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर निर्मित मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
प्रयागराज, चार सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर निर्मित मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने याचिकाकर्ता महक माहेश्वरी की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।
याचिका में आरोप है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर किया गया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि वह भूमि हिंदुओं को सौंपी जाए और कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर के निर्माण के लिए न्यास का गठन किया जाए।
एक अंतरिम याचिका में याचिकाकर्ता ने इस याचिका का निस्तारण होने तक हिंदुओं को सप्ताह के कुछ निश्चित दिवसों और जन्माष्टमी त्यौहार के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की भी मांग की है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि भगवान कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था जोकि शाही ईदगाह ट्रस्ट द्वारा खड़े किए गए मौजूदा ढांचे के नीचे मौजूद है। इसलिए अदालत की निगरानी में विवादित ढांचे का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा उत्खनन कराया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि मस्जिद इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं है, इसलिए विवादित स्थल को हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि वे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का पालन और प्रचार प्रसार कर सकें।
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