गाजियाबाद (उप्र), 15 मार्च गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने पिछले साल मोदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के जंगल में नौ साल की लड़की से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बुधवार को फांसी की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने कहा कि दोषी को फांसी दी जानी चाहिए।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने कहा कि इस मामले में कपिल कश्यप को सोमवार को अदालत ने दोषी ठहराया था।
उन्होंने बताया कि 18 अगस्त 2022 को कश्यप ने नौ और छह साल की दो लड़कियों को आइसक्रीम देने का झांसा दिया था। वह उन्हें अपनी साइकिल पर बैठाकर गन्ने के खेत में ले गया और दोनों लड़कियों से बलात्कार करने की कोशिश की।
उन्होंने बताया कि कश्यप ने इस दौरान छह साल की लड़की को थप्पड़ मार दिया जिससे वह बेहोश हो गई थी। बाद में उसने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।
पुलिस ने कश्यप को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया था।
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