देश की खबरें | डीसीडब्ल्यू ने एलजीबीटीक्यूआई प्लस लोगों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा

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नयी दिल्ली, 24 सितंबर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर राष्ट्रीय राजधानी में एलजीबीटीक्यूआई प्लस लोगों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।

डीसीडब्ल्यू ने समाज कल्याण विभाग से यह सूचित करने के लिए कहा है कि क्या दिल्ली में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 को अधिसूचित किया गया है और क्या ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है।

डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘‘हमने दिल्ली में एलजीबीटीक्यूआई प्लस लोगों के सामने आने वाली समस्याओं का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग अपने ट्रांसजेंडर सेल के माध्यम से एलजीबीटीक्यूआई प्लस व्यक्तियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है और उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी सहायता करता है। हालांकि, उन्हें कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है।’’

उन्होंने कहा कि दिल्ली में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कोई आश्रय गृह नहीं है और समाज कल्याण विभाग से इस मामले में लंबित प्रस्तावों का विवरण देने को कहा है। आयोग ने समाज कल्याण विभाग को अपने नोटिस में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के विज्ञापन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी है।

इसके अलावा, आयोग ने दिल्ली में ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पूछताछ केंद्र की शुरुआत की है और सभी जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर इसके लिए प्राप्त आवेदनों का विवरण मांगा है। नोटिस में उन प्रमाणपत्रों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है, जो लिंग परिवर्तन को इंगित करने के लिए जारी किए जाते हैं। उन्हें प्राप्त, जारी, खारिज या लंबित पड़े आवेदनों की संख्या के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

जिलाधिकारियों से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने, प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए उठाए गए कदमों और प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए डीएम कार्यालय आने वाले ट्रांसजेंडर लोगों की सहायता करने के संबंध में भी बताने को कहा गया है।

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