देश की खबरें | पेड़ों को नुकसान: अदालत ने पीडब्लयूडी को अवमानना का दोषी करार दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेड़ों के संरक्षण से जुड़े न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कुछ अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को शुक्रवार को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया।

नयी दिल्ली, तीन जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेड़ों के संरक्षण से जुड़े न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कुछ अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को शुक्रवार को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया।

न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने पूर्वी दिल्ली में विकास मार्ग इलाके से जुड़ी एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी के जारी निर्माण कार्यों से वहां पेड़ों को व्यापक नुकसान पहुंचा है।

अदालत ने कहा, ‘‘यह कार्य प्रतिवादी संख्या 1(अधिशासी अभियंता-पीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जा रहा है जिसमें प्रतिवादी संख्या दो (मुख्य इंजीनियर-पीडब्ल्यूडी) की सहमति है और प्रतिवादी संख्या 3 (अधिशासी अभियंता) की निगरानी में किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 4 (संबद्ध थाना प्रभारी) भी पेड़ों को किसी नुकसान से बचाने के कानून के तहत जिम्मेदार है। ’’

अदालत ने कहा, ‘‘तथ्यों से पता चलता है कि अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने में उपरोक्त उल्लेख किये गये अधिकारियों की कुछ हद तक मिलीभगत रही है। वे अदालत की अवमानना के लिए दोषी करार दिये जाते हैं। सजा पर आदेश के लिए अगली तारीख को वे अदालत में उपस्थित हों।’’ अदालत ने विषय को सात जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

पिछले साल दिसंबर में अदालत ने कहा था कि निर्माण कार्य के नाम पर पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

अवमानना याचिका नीरज शर्मा ने दायर की थी, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्त आदित्य एन प्रसाद कर रहे हैं।

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