ताजा खबरें | लोकसभा सदस्यों को दैनिक भत्ता: बिरला ने ई-हस्ताक्षर की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन किया

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के दौरान सदस्यों को मिलने वाले दैनिक भत्ते की मंजूरी के लिए संसद में उपस्थिति दर्ज कराने के वास्ते शुक्रवार को नियमों में संशोधन कर ‘इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर’ की अनुमति दे दी।

नयी दिल्ली, 28 मार्च लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के दौरान सदस्यों को मिलने वाले दैनिक भत्ते की मंजूरी के लिए संसद में उपस्थिति दर्ज कराने के वास्ते शुक्रवार को नियमों में संशोधन कर ‘इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर’ की अनुमति दे दी।

इससे पहले, सत्र में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त करने के वास्ते सदस्यों को लोकसभा की लॉबी में रखे एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता था।

लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत संशोधित 'अध्यक्ष द्वारा निर्देश' सदन के पटल पर रखे।

संशोधित नियम के अनुसार, कोई भी सदस्य सदन के सत्र में उपस्थित होने के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या बायोमेट्रिक माध्यम से हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज कराई जाए।

संशोधित नियम में यह भी कहा गया है कि इस व्यवस्था के तहत सामान्य रजिस्टर या इस प्रयोजन के लिए बनाये गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया गया ‘ई-रजिस्टर’ भी शामिल होगा।

इस सप्ताह की शुरुआत में, सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि कर उसे 1.24 लाख रुपये प्रति माह करने की अधिसूचना जारी की थी। सदस्यों के लिए दैनिक भत्ता भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।

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