देश की खबरें | पार्टी कार्यालय के निर्माण को लेकर अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी नहीं करें माकपा जिला सचिव : अदालत

कोच्चि, पांच सितंबर केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के इडुक्की जिला सचिव को इस पर्वतीय जिले में वाम दल के कार्यालय के निर्माण से संबंधित मामले के संबंध में जिला कलेक्टर या न्याय मित्र के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयान देने से परहेज करने का मंगलवार को निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि न्याय मित्र और कलेक्टर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और यदि पार्टी या उसके सचिव को कुछ कहना है, तो वे सीधे उससे संपर्क कर सकते हैं।

अदालत ने यह मौखिक टिप्पणी सत्तारूढ़ दल के इडुक्की जिला सचिव सी वी वर्गीज से अधिकारियों के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं करने को कहते हुए की।

उच्च न्यायालय ने 22 अगस्त को इडुक्की के उदुम्बनचोला, बाइसन घाटी और संथानपारा क्षेत्रों में माकपा के कार्यालयों के निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया था।

अदालत ने वहां निर्माण कार्य जारी रहने संबंधी मीडिया की खबरों के बाद मामले को फिर से सुनवायी के लिए लिया और कहा कि उसके आदेश को लागू नहीं किया गया था क्योंकि इसकी प्रति जिला प्रशासन को नहीं मिली थी।

इसके बाद इसने जिला कलेक्टर को निर्माण रोकने और यदि आवश्यक हो तो पुलिस सुरक्षा मांगने का निर्देश दिया।

अदालत का निर्देश इडुक्की जिले के देवीकुलम, उदुंबंचोला और पीरुमेदु तालुकों में सभी भूमि सौदों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आए।

याचिका में इडुक्की जिले के चिन्नक्कनाल, पल्लीवासल, देवीकुलम, उदुम्बनचोला और पीरुमेदु तालुकों में स्वीकृत सभी निर्माणों को तब तक रोकने का अनुरोध किया गया था जब तक कि मालिकाना हक की वास्तविकता की जांच नहीं हो जाती।

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