Maharashtra: कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रविवार से अमरावती, अकोला, यवतमाल में लागू होंगे कड़े प्रतिबंध
सीएम उद्धव ठाकरे (Photo Credits: Facebook)

नागपुर: महाराष्ट्र (Maharashtra) में विदर्भ क्षेत्र के अमरावती (Amravati), अकोला (Akola) और यवतमाल (Yavatmal) जिलों के अधिकारियों ने कहा कि संबंधित जनपदों में रविवार से कड़े कोविड-19 (COVID-19) रोधी प्रतिबंध लागू हो जाएंगे. अधिकारियों ने कहा कि संक्रमण के प्रसार की कड़ी को तोड़ने से संबंधित प्रतिबंध रविवार दोपहर से शुरू होंगे और 15 मई तक लागू रहेंगे. Maharashtra में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 54,022 नए केस, 898 लोगों की गई जान

अमरावती के जिलाधिकारी शैलेश नवल द्वारा जारी आदेश के अनुसार किराने की दुकानें, डेयरी, बार, फल-सब्जियों की दुकानें और बेकरी आदि इस दौरान बंद रहेंगी, लेकिन सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक होम डिलीवरी (Home Delivery) की अनुमति होगी. आदेश के अनुसार आपातकालीन और आवश्यक सेवा संबंधी आवागमन को छोड़कर लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा.

इस दौरान स्कूल, कॉलेज, पार्क, स्विमिंग पूल, ट्यूशन कक्षाएं, थिएटर, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, खेल मैदान आदि बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति होगी. इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, पशु चिकित्सा क्लिनिक आदि को प्रतिबंधों से छूट है.

उन्होंने कहा, ‘‘आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. पेट्रोल पंपों से भी उन्हीं वाहनों को ईंधन देने को कहा गया है जो वैध कारणों से बाहर निकलें. इस अवधि में बैंक और डाकखाने सुबह दस बजे से अपराह्न दो बजे तक काम करेंगे.’’

इसी तरह के आदेश अकोला के जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर और यवतमाल के जिलाधिकारी अमोल येडगे ने जारी किए हैं.

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