COVID-19: दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर लागू 500 रुपये का जुर्माना खत्म कर दिया है.
नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर : दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर लागू 500 रुपये का जुर्माना खत्म कर दिया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले महीने हुई एक बैठक में तय किया कि कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद 30 सितंबर से जुर्माना लगाना बंद कर दिया जाए. आदेश के अनुसार, प्राधिकरण ने 22 सितंबर को हुई अपनी बैठक में संज्ञान लिया कि कोविड-19 के मामलों में गिरावट आ रही है और ज्यादातर आबादी ने टीका लगवा लिया है.
उसमें कहा गया है, ‘‘इसलिए डीडीएमए ने फैसला लिया है कि महामारी कानून के तहत मास्क लगाने की अनिवार्यता को 30 सितंबर से आगे ना बढ़ाया जाए और सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर लागू 500 रुपये के जुर्माने को 30 सितंबर से समाप्त कर दिया जाए.’’ आदेश में हालांकि लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी गई है. मास्क की अनिवार्यता समाप्त करने का आदेश भले ही अब आया हो, लेकिन दिल्ली के विभिन्न जिलों ने कुछ वक्त पहले से ही लोगों पर जुर्माना लगाना बंद कर दिया था. यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र सरकार फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उपग्रहों का सहारा लेगी
दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 107 नये मामले आए थे और संक्रमण की दर 1.64 फीसदी दर्ज की गई थी. जबकि मंगलवार को संक्रमण की दर 2.04 फीसदी, सोमवार को 3.61, रविवार को 1.59, शनिवार को 2.12 और शुक्रवार को 1.75 फीसदी दर्ज की गई थी. राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल कोविड के 488 मरीज उपचाराधीन हैं.