देहरादून, 13 जुलाई : उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) ने राज्य में लागू कोरोना वायरस लॉकडाउन को सोमवार को और एक सप्ताह यानी 20 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया और जिलाधिकारियों को अधिकृत किया कि यदि आवश्यक हो तो सप्ताहांत पर अपने न्याय क्षेत्र के लोकप्रिय स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या को सीमित करें. मुख्य सचिव एस एस संधू द्वारा जारी नये दिशानिर्देश में कहा गया है कि पर्यटकों के लिए कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं हो और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है, जिलाधिकारी भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यटकों की आमद को देखते हुए अपने क्षेत्र में सप्ताहांत में आने वाले आगंतुकों की संख्या सीमित करने के लिए अधिकृत हैं.
आदेश में कहा गया है कि कोविड-उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि का सभी स्थानों पर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि अन्य छूट जो पहले ही दी जा चुकी हैं, जारी रहेंगी. व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे और रविवार को बंद रहेंगे. यह भी पढ़ें : COVID-19: राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में प्रवेश के लिए यात्रियों को करना पड़ा 50 मिनट से अधिक इंतजार
होटल और रेस्त्रां 50 फीसदी क्षमता के साथ भोजन के लिए खुल सकते हैं. नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए कोचिंग सेंटर, मॉल और जिम भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि बंद रहेंगे.