देश की खबरें | डीजीपी नियुक्ति पर न्यायालय के फैसले का पालन किया जाएगा: त्रिपुरा सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह पुलिस सुधार पर शीर्ष अदालत के 2006 के फैसले का अनुपालन कर रही है और उसने सात मार्च को नियमित पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
नयी दिल्ली, एक अप्रैल त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह पुलिस सुधार पर शीर्ष अदालत के 2006 के फैसले का अनुपालन कर रही है और उसने सात मार्च को नियमित पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) मोंड्रा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में अदालत द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन करने में सरकार की कथित विफलता को चुनौती दी गई है।
एनजीओ ने अपने अध्यक्ष बिपिन चंद्र कलई के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
साल 2006 में प्रकाश सिंह मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने जांच को कानून और व्यवस्था संबंधी ड्यूटी से अलग करने जैसे कदमों की सिफारिश की थी, जबकि बाद के आदेशों में राज्यों के लिये डीजीपी की नियुक्ति करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श करना अनिवार्य कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि चयन मौजूदा डीजीपी की सेवानिवृत्ति से काफी पहले शुरू किया जाना चाहिए और यह वरिष्ठता, अनुभव और योग्यता के आधार पर होना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक तदर्थ डीजीपी के बजाय राज्य को यूपीएससी द्वारा तैयार भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की सूची में से एक नियमित डीजीपी की नियुक्ति करनी चाहिए।
अधिवक्ता अंशुमानसिंह के जरिये दायर याचिका में पुलिस नेतृत्व की नियुक्तियों में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित न्यायिक निर्देशों का राज्य द्वारा पालन नहीं किये जाने पर प्रकाश डाला गया।
एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी ने आरोप लगाया कि राज्य ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की।
हालांकि, राज्य सरकार के एक वकील ने याचिकाकर्ता के दावों का खंडन किया तथा पीठ को एक सीलबंद लिफाफे में एक पत्र सौंपा और कहा कि नए डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया सात मार्च को शुरू की गई थी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उसके बाद के फैसलों के अलावा 2006 के निर्देशों का पालन कर रही है।
राज्य सरकार ने कहा कि मौजूदा डीजीपी अमिताभ रंजन ने 28 जुलाई, 2022 को पदभार ग्रहण किया और वह इस साल 31 मई को सेवानिवृत्त होंगे।
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