देश की खबरें | बंगला आवंटन मामले में राघव चड्ढा की याचिका पर अदालत 10 जुलाई को लेगी फैसला
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की ओर से दाखिल अर्जी सुनवाई योग्य है अथवा नहीं, इस पर दस जुलाई को कोई फैसला ले सकती है। चड्ढा की इस अर्जी में उनके बंगले का आवंटन रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है।
नयी दिल्ली,आठ जुलाई दिल्ली की एक अदालत आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की ओर से दाखिल अर्जी सुनवाई योग्य है अथवा नहीं, इस पर दस जुलाई को कोई फैसला ले सकती है। चड्ढा की इस अर्जी में उनके बंगले का आवंटन रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है।
चड्ढा ने तीन मार्च 2023 के एक पत्र को चुनौती दी थी जिसमें राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें आवंटित बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया था।
सचिवालय की ओर से वकील ने अर्जी की पोषणीयता पर आपत्ति जताई।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने एक जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत ने अप्रैल माह में सचिवालय को निर्देश दिया था कि आवेदन के लंबित रहने तक ‘‘कानून की निर्धारित प्रक्रिया के बिना’’ चड्ढा को बंगले से बेदखल नहीं किया जाए।
गौरतलब है कि चड्ढा को पिछले साल छह जुलाई को यहां पंडारा पार्क में ‘टाइप 6’ बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने 29 अगस्त को राज्यसभा के सभापति से ‘टाइप 7’ आवास का अनुरोध किया।
उसके बाद उन्हें पंडारा रोड पर एक नया बंगला आवंटित किया गया था। हालांकि इस साल मार्च में वह आवंटन रद्द कर दिया गया था। चड्ढा ने इसी फैसले को चुनौती है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 08, 2023 03:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

