दोषियों की रिहाई के बारे में निर्णय हेतु एसआरबी की लगातार बैठक के लिये याचिका पर अदालत करेगी सुनवाई
इस याचिका का उल्लेख तत्काल सुनवाई के लिये किया गया है जिस पर 11 मई को सुनवाई होगी ।
नयी दिल्ली, छह मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगले हफ्ते उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिये सहमत हो गया है जिसमें कैदियों की रिहाई के लिये सजा समीक्षा बोर्ड :एसआरबी: की लगातार बैठक बुलाने का अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि समय पूर्व रिहा होने वाले सजायाफ्ता लाभान्वित हो सके ।
इस याचिका का उल्लेख तत्काल सुनवाई के लिये किया गया है जिस पर 11 मई को सुनवाई होगी ।
अधिवक्ता एवं कार्यकर्ता अमित साहनी ने यह याचिका दायर की है । याचिका में कहा गया है कि एसआरबी ने पहली त्रैमासिक बैठक इस साल 28 फरवरी को बुलायी थी और आज तक दूसरे त्रैमासिक बैठक नहीं बुलायी गयी है।
याचिका के माध्यम से उन्हेांने अदातल से दूसरे क्वार्टर की बैठक तुरंत बुलाने का निर्देश अधिकारियों को देने का अनुरोध किया है क्योंकि यह कोरोना वायरस महामारी के आलोक में न्याय के हित में सुसंगत है।
याचिका में एसआरबी की बैठक और अधिक बार बुलाने का निर्देश अधिकारियों को देने का अनुरोध किया गया है जैसा कि दिल्ली कारा नियम 2018 में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि इससे न केवल समय पूर्व रिहा होने वाले सजायाफ्ता कैदियों को लाभ मिलेगा बल्कि कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत जेल में भीड़ कम करने मे मदद मिलेगी ।
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