देश की खबरें | जांच हस्तांतरित करने की परमबीर सिंह की याचिका पर 11 जून को सुनवाई करेगा न्यायालय
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नयी दिल्ली, नौ जून मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ जांच के सभी मामलों को महाराष्ट्र के बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित करने की उनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय 11 जून को सुनवाई कर सकता है।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी सूची के अनुसार शुक्रवार को न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष परमबीर सिंह की याचिका सुनवाई के लिए आएगी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई ने 18 मई को खुद को इस याचिका पर सुनवाई से अलग कर लिया था। पहले वह दो सदस्यीय पीठ का हिस्सा थे।
सिंह को 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाया गया था और महाराष्ट्र राज्य होमगार्ड का जनरल कमांडर बनाया गया था। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री और वरिष्ठ राकांपा नेता अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे जिसके बाद उनका तबादला किया गया था।
बंबई उच्च न्यायालय ने देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। देशमुख को मामले में इस्तीफा देना पड़ा था।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शीर्ष अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और उसके पदाधिकारियों ने उन पर अनेक जांच थोपी हैं। उन्होंने इन्हें महाराष्ट्र के बाहर हस्तांतरित करने तथा सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से पड़ताल कराने का अनुरोध किया है।
सिंह पर ऐसे कई मामलों में से 2015 के एक मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत जांच चल रही है। उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से इस तरह की जांच कार्रवाई की जा रही हैं।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 09, 2021 07:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

