देश की खबरें | न्यायालय अवमानना मामले में एनटीपीसी के प्रमुख की याचिका पर करेगा सुनवाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय अवमानना के एक मामले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के प्रमुख को दोषी करार देने और दो माह की जेल की सजा सुनाने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया।

नयी दिल्ली,छह जनवरी उच्चतम न्यायालय अवमानना के एक मामले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के प्रमुख को दोषी करार देने और दो माह की जेल की सजा सुनाने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड,न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने एनटीपीसी प्रमुख के वकील सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के अभिवेदन पर गौर किया। मेहता ने कहा था कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ‘‘ यह मामला कुछ गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों के संबंध में अवमानना का है जिसमें एनटीपीसी के प्रमुख को दो माह की जेल की सजा सुनाई गई है।’’

इस पर पीठ ने कहा,‘‘ हम इसे सुनेंगे।’’ इसके साथ ही पीठ ने मेहता को न्यायाधीशों के लिए याचिका की तीन प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा।

गौरतलब है कि 31 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह को अवमानना ​​मामले में दो महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

हालांकि उच्च न्यायालय ने अवमाननाकर्ता को शीर्ष अदालत जाने का वक्त देते हुए छह सप्ताह के लिए फैसले के अमल पर रोक लगा दी थी।

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