नायडू की जमानत के खिलाफ आंध्र सरकार की याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई करेगा न्यायालय
Chandrababu Naidu | ANI

नयी दिल्ली, 8 दिसंबर: उच्चतम न्यायालय कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई करेगा. नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे द्वारा राज्य सरकार की ओर से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई स्थगित कर दी.

शीर्ष अदालत ने 28 नवंबर को याचिका पर नायडू से जवाब मांगा था. न्यायालय ने 73 वर्षीय नेता की जमानत शर्तों में भी ढील दी थी और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख आठ दिसंबर तक सार्वजनिक रैलियों और बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी थी. हालांकि, अदालत ने कहा था कि जमानत की अन्य शर्तों में तेदेपा नेता के सार्वजनिक बयान नहीं देने या इस संबंध में मीडिया से बात न करने सहित अन्य नियम लागू रहेंगे.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में 20 नवंबर को नायडू की चार सप्ताह की अंतरिम चिकित्सा जमानत को पूर्ण जमानत में बदल दिया और पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी उम्र, बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों, गैर-उड़ान जोखिम और अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. उच्च न्यायाय ने कहा कि घोटाला मामले से संबंधित कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने या सार्वजनिक रैलियों और बैठकों का आयोजन करने या उनमें भाग लेने से परहेज करने जैसी अंतरिम जमानत की शर्तें 28 नवंबर तक लागू रहेंगी और 29 नवंबर से इनमें ढील दी जाएगी.

उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुये, राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में अपनी अपील में कहा कि नायडू एक ‘‘प्रभावशाली व्यक्ति’’ हैं. याचिका में कहा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी सहित उनके दो प्रमुख सहयोगी पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं. तेदेपा प्रमुख की हाल ही में हैदराबाद के एल वी प्रसाद अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी. नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 31 अक्टूबर को अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसे अब नियमित कर दिया गया है.

नायडू पर कौशल विकास निगम के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है. इससे सरकारी खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का कथित नुकसान हुआ. शीर्ष अदालत ने नायडू को 17 अक्टूबर को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुनाएगी.

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