एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री मुरुगन के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के खिलाफ दिसंबर 2020 में एक संवाददाता सम्मेलन में उनके कथित मानहानि वाले बयानों के लिए चेन्नई स्थित मुरासोली ट्रस्ट द्वारा दायर शिकायत पर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

देश की खबरें | न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री मुरुगन के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, 27 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के खिलाफ दिसंबर 2020 में एक संवाददाता सम्मेलन में उनके कथित मानहानि वाले बयानों के लिए चेन्नई स्थित मुरासोली ट्रस्ट द्वारा दायर शिकायत पर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने पांच सितंबर के आदेश में कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मुरुगन की याचिका न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।

शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मुरुगन के खिलाफ चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी।

पीठ ने उनकी याचिका पर मुरासोली ट्रस्ट से भी जवाब मांगा।

मुरुगन के वकील ने पीठ से कहा कि मानहानि की कार्यवाही शुरू करना “पूरी तरह से अवैध” था और शिकायत राजनीतिक उद्देश्यों से दायर की गई थी।

मुरुगन ने अपने खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रस्ट के अनुसार, मुरुगन ने “आम जनता की नजर में मुरासोली ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को खराब करने और धूमिल करने के एक परोक्ष उद्देश्य से” बयान दिया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 27, 2023 09:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).