देश की खबरें | न्यायालय ने औषधि, प्रसाधन सामग्री नियमों से जुड़ी आयुष मंत्रालय की अधिसूचना पर रोक लगाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आयुष मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को हटा दिया गया था।
नयी दिल्ली, 27 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आयुष मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को हटा दिया गया था।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना उसके सात मई, 2024 के आदेश के विपरीत है।
भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने सात मई, 2024 को निर्देश दिया था कि किसी भी विज्ञापन को जारी करने की अनुमति देने से पहले, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 की तर्ज पर विज्ञापनदाताओं से स्व-घोषणा हासिल की जाए।
पीठ ने कहा, “यह मंत्रालय को ही पता होगा कि किन कारणों से 29 अगस्त, 2023 के पत्र को वापस लेने के बजाय, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को हटाने के लिए एक जुलाई की अधिसूचना जारी की गई है, जो इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है...”
न्यायालय ने कहा, “अगले आदेश तक, दिनांक 15 मार्च 2014 की अधिसूचना का प्रभाव स्थगित रहेगा।”
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि वह स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक हलफनामा दायर करेंगे।
केंद्र ने इससे पहले अगस्त 2023 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे अपने पत्र का बचाव किया था। इस पत्र में अधिकारियों से कहा गया था कि वे औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 170 का उल्लंघन करने वाली किसी भी संस्था के खिलाफ कार्रवाई शुरू न करें।
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा, “सादर निवेदन है कि चूंकि अंतिम राजपत्र अधिसूचना की प्रक्रिया में अभी और समय लगेगा, विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एसएलए (राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण) के बीच भ्रम से बचने और अपरिहार्य मुकदमों को रोकने के लिए, आयुष मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2023 के पत्र के माध्यम से सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है, क्योंकि अंतिम अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।”
शीर्ष अदालत ने मई में आयुष मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त, 2023 को लिखे गए पत्र पर केंद्र से सवाल किया था, जिसमें लाइसेंसिंग अधिकारियों को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं करने को कहा गया था।
पीठ ने नटराज से कहा था कि मंत्रालय पिछले वर्ष 29 अगस्त का पत्र “तुरंत” वापस ले।
शीर्ष अदालत 2022 में भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पतंजलि और योग गुरु रामदेव द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है।
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