Kerala: अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 123 साल की सजा सुनाई

केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बड़ी नाबालिग बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उसे कुल 123 साल कैद की सजा सुनाई.

(Photo Credit : X)

मलप्पुरम (केरल), 7 फरवरी : केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बड़ी नाबालिग बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उसे कुल 123 साल कैद की सजा सुनाई. मंजेरी त्वरित अदालत के विशेष न्यायाधीश अशरफ ए एम ने अभियुक्त को अपनी छोटी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के लिए भी दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई.

अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून की तीन धाराओं के तहत 40-40 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध के लिए तीन साल यानी कुल मिलाकर 123 साल की सजा सुनायी. यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शीर्ष शिक्षा अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

अदालत ने उस पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और उसे अधिकतम 40 साल की सजा काटनी होगी. छोटी बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनाई और 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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