देश की खबरें | न्यायालय ने बीबीसी वृत्तचित्र के प्रदर्शन मामले में एनएसयूआई नेता की याचिका पर डीयू से जवाब मांगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस की छात्र इकाई के नेता लोकेश चुघ की याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से जवाब तलब किया है। इस याचिका में इस वर्ष की शुरुआत में डीयू में गोधरा दंगों पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में उन्हें (चुघ को) एक साल के लिए प्रतिबंधित करने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस की छात्र इकाई के नेता लोकेश चुघ की याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से जवाब तलब किया है। इस याचिका में इस वर्ष की शुरुआत में डीयू में गोधरा दंगों पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में उन्हें (चुघ को) एक साल के लिए प्रतिबंधित करने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता पीएचडी छात्र और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय सचिव चुघ ने कहा कि वह कथित स्क्रीनिंग के स्थल पर मौजूद भी नहीं थे और अधिकारियों ने उनके खिलाफ "पूर्वनिर्धारित योजना" से कार्रवाई की।

याचिका न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील नमन जोशी पेश हुए, जिन्होंने याचिका के लंबित रहने के दौरान चुघ को पीएचडी थीसिस जमा करने और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं देने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

याचिका में कहा गया है, “27 जनवरी 2023 को दिल्ली विश्वविद्यालय (मुख्य परिसर) के कला संकाय में कुछ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस दौरान बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ सार्वजनिक रूप से दिखाई गई। उस समय, याचिकाकर्ता प्रदर्शन स्थल पर नहीं था, न ही उसने किसी तरह स्क्रीनिंग में मदद की या भाग लिया।”

अदालत ने इस याचिका पर डीयू से जवाब मांगने के बाद मामले की सुनवाई 18 अप्रैल तक स्थगित कर दी।

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