देश की खबरें | मुम्बई ट्रेन विस्फोट की जांच रिपोर्ट की प्रति अभियुक्त द्वारा मांगे जाने पर अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2006 के मुम्बई ट्रेन बम हमले के अभियुक्त की उस अर्जी पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसमें इन धमाकों की महाराष्ट्र सरकार की जांच रिपोर्ट की प्रति देने के उसके अनुरोध को सीआईसी द्वारा ठुकराये जाने को चुनौती दी गयी है। इस हमले में 189 लोगों की मौत हो गयी थी।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 13 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2006 के मुम्बई ट्रेन बम हमले के अभियुक्त की उस अर्जी पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसमें इन धमाकों की महाराष्ट्र सरकार की जांच रिपोर्ट की प्रति देने के उसके अनुरोध को सीआईसी द्वारा ठुकराये जाने को चुनौती दी गयी है। इस हमले में 189 लोगों की मौत हो गयी थी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया और उससे एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दिकी की अर्जी पर उसका रूख जानना चाहा। सिद्दिकी को इस मामले में मृत्युदंड सुनाया गया था।

गृहमंत्रालय की ओर से पेश हुए केंद्र सरकार के वकील राहुल शर्मा और वकील सी के भट ने नोटिस स्वीकार किया और अगली सुनवाई की तारीख 24 मार्च से पहले जवाब देने पर हामी भरी।

सिद्दिकी ने इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन की कथित संलिप्तता की जांच पर आंध्रप्रदेश सरकार के डोजियर की प्रतियां मांगी है। उसने वकील अर्पित भार्गव के माध्यम से याचिका दायर की है।

मुम्बई की पश्चिमी लाइन पर 11 जुलाई 2006 को ट्रेनों में सात आरडीएक्स धमाके हुए थे जिससे 189 लोगों की जान चली गयी थी और 829 अन्य घायल हुए थे।

सिद्दिकी ने दावा किया है कि इस विस्फोट मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है जो उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

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