देश की खबरें | न्यायालय ने विस अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार से मांगा जवाब
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नयी दिल्ली, 29 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने अजित पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) मानने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार खेमे की याचिका पर उपमुख्यमंत्री (अजित पवार) और उनके 40 विधायकों से जवाब तलब किया।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया कि राज्य विधानसभा के बचे हुए संक्षिप्त कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
राज्य विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष नवंबर में समाप्त हो रहा है।
पीठ ने कहा कि वह शरद पवार गुट के विधायकों जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड की अर्जी पर उद्धव ठाकरे खेमे की इसी तरह की याचिका पर सुनवाई के तुरंत बाद विचार करेगी।
उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए इसी तरह की याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘हम नोटिस जारी करेंगे। विचारणीयता के आधार समेत सभी आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।’’
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 15 फरवरी को अपने फैसले में कहा था कि अजित पवार के नेतृत्व वाला राकांपा गुट असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर कई विधायकों के साथ भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल हो गये थे।
नार्वेकर ने प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 29, 2024 04:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

