नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की बिजली कंपनियों को बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) को आपूर्ति बंद करने से रोक दिया है। साथ ही उन्हें अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
बिजली उत्पादन कंपनियों इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कॉरपोरेशन (पीपीसीएल) ने बीआरपीएल और बीवाईपीएल को नोटिस जारी कर इन वितरण कंपनियों को बकाया भुगतान की मांग करते हुए आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी थी।
न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने इस संबंध में बिजली मंत्रालय, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग, दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
पीठ ने मामले को आठ सप्ताह बाद फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते कहा, ‘‘अगले आदेश तक पक्षों द्वारा....यथास्थिति, जैसा कि आज है वैसी बनाए रखी जायेगी।’’
यह आदेश बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की तरफ से दायर एक याचिका पर आया है।
याचिका में आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और अन्य को उच्चतम न्यायालय के पहले के आदेशों के अनुसार कार्य करने और उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश देने की अपील की गई है।
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