देश की खबरें | पनीरसेल्वम और तमिलनाडु के मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण मामलों पर अदालत में आदेश सुरक्षित

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक पुनरीक्षण मामले में बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निचली अदालत द्वारा 2012 में आरोपमुक्त किये जाने के बाद पुनरीक्षण मामला शुरू किया गया था।

चेन्नई, 20 जून मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक पुनरीक्षण मामले में बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निचली अदालत द्वारा 2012 में आरोपमुक्त किये जाने के बाद पुनरीक्षण मामला शुरू किया गया था।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद कोई विशेष तारीख तय किए बिना आदेश सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 397 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 23 अगस्त, 2023 को पनीरसेल्वम के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण मामला शुरू किया था। ओपीएस के नाम से मशहूर पनीरसेल्वम ने 2001-06 के अन्नाद्रमुक शासन के दौरान कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री और लोक निर्माण, निषेध, उत्पाद शुल्क और राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया था।

वर्ष 2006 में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सत्ता में लौटने के बाद सतर्कता और भ्रष्टाचार-निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पनीरसेल्वम और उनकी पत्नी पी विजयलक्ष्मी (अब दिवंगत) और बेटे पी रवींद्रनाथ कुमार सहित उनके परिवार के छह सदस्यों ने 19 मई, 2001 और 12 मई, 2006 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।

वर्ष 2011 में ऑल इंडिया अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कषगम के सत्ता में लौटने के बाद डीवीएसी ने मामले में आगे की जांच करने की मांग करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष एक याचिका दायर की।

जांच के बाद डीवीएसी ने मामले को बंद करने के लिए सीजेएम, शिवगंगा के समक्ष एक अतिरिक्त अंतिम रिपोर्ट दायर की। जिसके बाद, निचली अदालत ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया था।

इसी तरह, न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु और राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन से संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण मामलों पर भी आदेश सुरक्षित रख लिया।

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