देश की खबरें | अदालत का दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति के परिवार को मुआवजे से जुड़े मामले में हस्तक्षेप से इनकार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2011 में एक डीटीसी बस दुर्घटना में मारे गये एक व्यक्ति के परिवार को 19 लाख रुपये से अधिक के मुआवजे से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि एक सार्वजनिक परिवहन उपक्रम से अप्रशिक्षित, अक्षम और बिना लाइसेंस वाले चालकों को जनता की सेवा में लगाये जाने की उम्मीद नहीं की जाती है।
नयी दिल्ली, 30 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2011 में एक डीटीसी बस दुर्घटना में मारे गये एक व्यक्ति के परिवार को 19 लाख रुपये से अधिक के मुआवजे से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि एक सार्वजनिक परिवहन उपक्रम से अप्रशिक्षित, अक्षम और बिना लाइसेंस वाले चालकों को जनता की सेवा में लगाये जाने की उम्मीद नहीं की जाती है।
न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने कहा कि बस चालक के पास ‘‘फर्जी’’ ड्राइविंग लाइसेंस था और वह लापरवाही से वाहन चला रहा था और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) उसे नियुक्त करते समय पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहा।
अदालत ने कहा कि तेज गति से और लापरवाही से डीटीसी बसों को चलाने के कई मामलों में कई लोग हताहत हुए हैं और एक सार्वजनिक नियोक्ता को अपने संभावित कर्मचारियों के पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए और रोजगार की पेशकश करने से पहले चयनित उम्मीदवारों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
अदालत ने कहा, ‘‘अपीलकर्ता डीटीसी जैसे एक सार्वजनिक नियोक्ता से यह उम्मीद की जाती है कि वह रोजगार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर उचित सावधानी बरतेगा।’’
अदालत ने यह आदेश डीटीसी द्वारा एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के उस आदेश के खिलाफ अपील पर दिया है, जिसमें 26 वर्षीय मृतक की पत्नी, पिता और नाबालिग बेटे को मुआवजे के रूप में 19 लाख रुपये से अधिक की राशि देने का निर्देश दिया गया था।
अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि चूंकि डीटीसी ने चालक के कौशल को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया और ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता के बारे में कोई आवश्यक दस्तावेज देने में भी विफल रहा, इसलिए वह अपने दायित्व से खुद को मुक्त नहीं कर सकता।
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