देश की खबरें | अदालत का चिकित्सकों का धरना स्थल स्थानांतरित करने संबंधी जनहित याचिका पर अभी सुनवाई से इनकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर अभी सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें एस्प्लेनेड में कनिष्ठ चिकित्सकों के धरने प्रदर्शन को सड़क के एक किनारे स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

कोलकाता, सात अक्टूबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर अभी सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें एस्प्लेनेड में कनिष्ठ चिकित्सकों के धरने प्रदर्शन को सड़क के एक किनारे स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में दावा किया गया है कि जिस स्थान पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और हत्या के मामले में महिला चिकित्सक के लिए न्याय और कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलनरत कनिष्ठ चिकित्सक शनिवार से शहर के एस्प्लेनेड में आमरण अनशन कर रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि आरजी कर हत्याकांड मामले पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा है। पीठ में न्यायमूर्ति विकास पटनायक भी शामिल रहे।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कनिष्ठ चिकित्सकों का धरना प्रदर्शन सड़क के किनारे स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने दावा किया कि यह मुख्य मार्ग है और प्रदर्शन के कारण वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है।

पीठ ने कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करेगी और याचिकाकर्ता दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद अदालत में वापस आ सकता है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\