देश की खबरें | अदालत ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में दो आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने ऑनलाइन पोर्टल अमेजन के माध्यम से उत्पाद बेचने में धोखाधड़ी करने के आरोपी दो लोगों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने ऑनलाइन पोर्टल अमेजन के माध्यम से उत्पाद बेचने में धोखाधड़ी करने के आरोपी दो लोगों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी पीयूष गुप्ता और आयुष गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कहा था कि उन्हें मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
उन्होंने अपने आवेदन में दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अमेजन डॉट कॉम डॉट इंक की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने 'टाइम ऑफ वर्ल्ड' के नाम से पंजीकृत एक तीसरे पक्ष के विक्रेता खाते के माध्यम से धोखाधड़ी की थी।
आरोपियों ने अमेरिका और मैक्सिको में डिजाइनर घड़ियां तथा धूप के चश्मे बेचे, लेकिन वादे के मुताबिक ग्राहकों को उत्पाद भेजने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को रिफंड करना पड़ा और अमेजन को लगभग 90.30 लाख रुपये तथा 11,383 रुपये का नुकसान हुआ।
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है और उन्होंने आरोपियों को जांच में शामिल होने तथा जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 23, 2023 09:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

