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अदालत का बांद्रा कब्रिस्तान में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों को दफनाने पर रोक लगाने से इंकार

न्यायमूर्ति बीपी कोलाबवाला ने उपनगर बांद्रा में कोंकणी मुस्लिम कब्रिस्तान के पास रहने वाले लोगों की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में अदालत से कोविड-19 संक्रमण से जान गंवाने वालों के शवों को दफन करने पर रोक लगाने की मांग की है।

अदालत का बांद्रा कब्रिस्तान में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों को दफनाने पर रोक लगाने से इंकार
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मुंबई, 27 अप्रैल बंबई उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों के शवों को दफनाने के लिए 'बांद्रा कब्रिस्तान' का इस्तेमाल करने की बीएमसी की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को राहत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति बीपी कोलाबवाला ने उपनगर बांद्रा में कोंकणी मुस्लिम कब्रिस्तान के पास रहने वाले लोगों की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में अदालत से कोविड-19 संक्रमण से जान गंवाने वालों के शवों को दफन करने पर रोक लगाने की मांग की है।

प्रदीप गांधी और अन्य ने याचिका दायर कर दावा किया कि अगर शव ठीक तरीके से नहीं दफनाया गया तो स्थानीय लोगों को वायरस के सामुदायिक संचरण का डर है।

कब्रिस्तान के न्यासियों की ओर से वकील प्रताप निम्बाल्कर ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि शवों को दफनाने से पहले उचित सावधानी बरती जा रही। साथ में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं रखा है, जिससे यह पता चलता हो कि शवों से वायरस फैल सकता है।

निम्बाल्कर ने केविड-19 के कारण जान गंवाने वाले शव के प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देशों पर 15 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस छींक या खांसी की बूंदों से फैलता है।

अदालत ने यह दलील मानी और कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई सामग्री या सबूत पेश नहीं किया जो दिखाए कि कोविड-19 संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति को दफनाने से आसपास रहने वाले लोगों के जीवन को कोई खतरा होगा।

अदालत ने बृहंमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को आदेश दिया कि स्थानीय पुलिस की मदद से कब्रिस्तान के दरवाजे पर स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए तीन ताले खोले जायें।

स्थानीय लोगों ने इस कब्रिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमण से जान गंवाने वाले एक शव को दफनाने जाने के खिलाफ 13 अप्रैल को प्रदर्शन किया था और कब्रिस्तान के दरवाजे पर ताला लगा दिया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 27, 2020 04:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).