देश की खबरें | मालथल्ली झील पर अवैध निर्माण को लेकर कर्नाटक के मंत्री को अदालत का नोटिस
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बेंगलुरु, 20 फरवरी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भगवान शिव की प्रतिमा और एक ‘ओपन एयर थियेटर’ के रूप में कंक्रीट संरचना के कथित अवैध निर्माण को लेकर राज्य के मंत्री मुनिरत्न और अन्य लोगों को सोमवार को नोटिस जारी किया।
अदालत ने गीता मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिका में अवैध निर्माण और झील पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। जनहित याचिका के रूप में दी गई अर्जी में अदालत के समक्ष अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया गया है।
आरोप है कि आरआर नगर विधानसभा सीट से विधायक मुनिरत्न की मदद से आरआर नगर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा इकाई के अध्यक्ष एम. गोविंदराजू ने 19/02/2023 को महाशिवरात्रि के अवसर पर मालथल्ली झील के पास भगवान शिव की 35 फुट ऊंची प्रतिमा लगाने की अनुमति मांगी थी और यह मनोरंजन के लिए था।
अर्जी में आगे कहा गया है कि गोविंदराजू ने बीबीएमपी और झील विकास प्राधिकरण के सीईओ के साथ मिलकर वहां एक ‘ओपन एयर थियेटर’ के रूप में कंक्रीट से बनी एक बड़ी संरचना तैयार कर दी है।
अर्जी देने वाले के वकील जी. आर.मोहन ने अदालत को बताया कि इस अवैध निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। उसमें कहा गया है कि अवैध निर्माण और मलबे से झील के भरने के कारण जलस्रोत और सिकुड़ गया है।
अर्जी देने वाले के अनुसार, 72 एकड़ और 22 गुंटा क्षेत्रफल वाली झील के चार एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर पहले से ही अतिक्रमण हो गया है।
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