देश की खबरें | न्यायालय ने पूर्व डीजीपी सैनी को 1991 के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेघ सिंह सैनी को 1991 में एक जूनियर इंजीनियर बलवंत संह मुलतानी की कथित हत्या के मामले में मंगलवार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया।
नयी दिल्ली, 15 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेघ सिंह सैनी को 1991 में एक जूनियर इंजीनियर बलवंत संह मुलतानी की कथित हत्या के मामले में मंगलवार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने सैनी की अपील पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।
यह भी पढ़े | शहरीकरण समस्या नहीं, आज के दौर की सच्चाई है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.
सैनी ने इस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार करने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
वीडियो कांफ्रेंस के जरिये इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से जानना चाहा कि 29 साल पुराने मामले में सैनी को गिरफ्तार करने की जल्दी क्या है।
लूथरा ने जवाब दिया कि ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त पूर्व पुलिस महानिदेशक फरार हैं।
पीठ ने इस मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करते हुये कहा कि सैनी को अगले आदेश तक गिरफ्तार नही किया जायेगा और वह जांच में सहयोग करेंगे।
उच्च न्यायालय ने इस कथित हत्या के मामले में आठ सितंबर को सैनी की अग्रिम जमानत की याचिका सहित दो याचिकायें खारिज कर दी थीं।
अनूप
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)