देश की खबरें | अदालत ने सोना तस्करी मामले में दो मु्ख्य आरोपियों को जमानत दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. सोना तस्करी मामले में दो मुख्य आरोपियों को जमानत देते हुए केरल में कोच्चि की एक अदालत ने कहा कि सनसनीखेज मामले में आरोपियों की भूमिका को साबित करने के लिए उनके द्वारा हिरासत में दिए गए बयान के अलावा कोई सबूत नहीं हैं।

कोच्चि, 29 अप्रैल सोना तस्करी मामले में दो मुख्य आरोपियों को जमानत देते हुए केरल में कोच्चि की एक अदालत ने कहा कि सनसनीखेज मामले में आरोपियों की भूमिका को साबित करने के लिए उनके द्वारा हिरासत में दिए गए बयान के अलावा कोई सबूत नहीं हैं।

अदालत ने कहा कि यह सच हो सकता है कि हिरासत में आरोपियों ने पीएमएलए कानून की धारा 50 (3) के तहत अधिकारियों के सामने बयान दिए हों। यह केवल बयान के अनुसार है. प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि यह 21वीं घटना थी और इससे पहले 20 बार आरोपी तस्करी कर भारत में सोना ला चुके थे।

आरोपी संदीप नायर और पीएस सारिथ को बुधवार को जमानत देते हुए पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत ने कहा, “ इसके अलावा, फिलहाल, इस संबंध में आरोपियों की संलिप्तता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है।

अपने आदेश में प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डी सुरेशकुमा ने कहा कि इस चरण में कोई सबूत नहीं है और उन्हें जमानत दे दी।

मामले में धन के प्रवाह की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि नायर और सारिथ अपराध के सरगना हैं और यूएई से भारत में सोने की तस्करी करने का उनका ही विचार था।

इस मामले पहले ही आरोपी स्वपना सुरेश और मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को जमानत मिल चुकी है।

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