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देश की खबरें | अदालत ने नुपुर शर्मा को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार भीम सेना प्रमुख को जमानत दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर धमकी देने और एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित करने के आरोप में गिरफ्तार भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को जमानत दे दी।

देश की खबरें | अदालत ने नुपुर शर्मा को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार भीम सेना प्रमुख को जमानत दी

नयी दिल्ली, 20 जून दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर धमकी देने और एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित करने के आरोप में गिरफ्तार भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को जमानत दे दी।

पुलिस ने कहा कि तंवर ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने शर्मा के बयान को लेकर उनपर इनाम देने की घोषणा की थी और सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने का प्रयास किया। अदालत ने 19 जून को पारित अपने आदेश में कहा कि प्राथमिकी ‘जल्दबाजी’ में दर्ज की गई थी, जहां पहले मामला दर्ज किया गया और फिर कथित आपत्तिजनक वीडियो का विश्लेषण किया गया।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट देव सरोहा ने कहा, ‘‘पूछताछ के बावजूद जांच अधिकारी यह जवाब देने में विफल रहे हैं कि जब उन्होंने वीडियो नहीं देखा था तब भी प्राथमिकी दर्ज करने की इतनी जल्दी क्यों थी।’’ न्यायाधीश ने कहा कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार करते समय जांच अधिकारी ने नियमों की अवहेलना की।

अदालत ने आरोपी की गंभीर चिकित्सा स्थिति और इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि गिरफ्तारी के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी भीम सेना का सदस्य है, यह जमानत अर्जी पर फैसला करते समय प्रासंगिक तथ्य नहीं है क्योंकि ‘‘भीम सेना कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘इन तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर आरोपी सतपाल तंवर जमानत पर रिहा होने के पात्र हैं, बशर्ते कि जब भी वह जांच के लिए फिट हों तो उन्हें जांच अधिकारी का पूरा सहयोग करना होगा।’’

न्यायाधीश ने आरोपी को 50,000 रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत प्रदान की। अदालत ने आरोपी को जांच के दौरान जांच अधिकारी के समक्ष और सुनवाई की प्रत्येक तारीख को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह अदालत की पूर्व अनुमति लिए बिना देश से बाहर नहीं जाए।

पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के पूर्व नेताओं शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयानों के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। शिकायतों और सोशल मीडिया पर पोस्ट के विश्लेषण के आधार पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 19 प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस ने कहा था ऐसे ही एक मामले में, तंवर ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने शर्मा पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया और सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने की कोशिश की। तंवर को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 20, 2022 05:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).