देश की खबरें | अदालत ने ‘न्यूजक्लिक’ के एचआर प्रमुख चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर जवाब के लिए पुलिस को समय दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने चीन के समर्थन में दुष्प्रचार करने के लिए धन लेने के आरोप में गिरफ्तार किये गए समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के मानव संसाधन (एचआर) प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को जवाब के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया।
नयी दिल्ली, चार नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने चीन के समर्थन में दुष्प्रचार करने के लिए धन लेने के आरोप में गिरफ्तार किये गए समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के मानव संसाधन (एचआर) प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को जवाब के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया।
‘न्यूजक्लिक’ मामले में पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस के अनुरोध पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने मामले में तीन अक्टूबर को चक्रवर्ती के साथ-साथ ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक एवं प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को भी गिरफ्तार किया था। अभी दोनों व्यक्ति न्यायिक हिरासत में हैं।
प्राथमिकी के मुताबिक, ‘भारत की संप्रभुता को अस्थिर करने’ और देश में असंतोष पैदा करने के लिए ‘न्यूजक्लिक’ को चीन से बड़ी मात्रा में राशि प्राप्त हुई।
आरोप है कि पुरकायस्थ ने पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएमडीएस) के साथ मिलकर 2019 की लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने की कथित तौर पर साजिश रची थी।
पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में नामजद संदिग्धों और आकंड़ों के विश्लेषण से अन्य नाम सामने आने के बाद, तीन अक्टूबर को दिल्ली के 88 ठिकानों और अन्य राज्यों के सात ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई।
पुलिस ने बताया कि ‘न्यूजक्लिक’ के कार्यालय और उसके लिए काम करने वाले पत्रकारों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करीब 300 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए।
‘न्यूजक्लिक’ मामले में छापेमारी के बाद नौ महिला पत्रकारों सहित 46 लोगों से दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने पूछताछ की।
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