देश की खबरें | अदालत ने हेराल्ड मामले में सोनिया, राहुल गांधी और अन्य को जवाब के लिए समय दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का सोमवार को और समय दिया।
नयी दिल्ली, 12 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का सोमवार को और समय दिया।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने मामले को 18 मई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
कांग्रेस नेताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा और तरन्नुम चीमा ने अदालत को बताया कि कोविड-19 के कारण कार्यालय बंद रहने से वे जवाब नहीं दाखिल कर पाएं हैं । उन्होंने और समय देने का अनुरोध किया।
उच्च न्यायालय ने स्वामी की याचिका पर 22 फरवरी को सोनिया, राहुल, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन (वाईआई) को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था एवं तब तक निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
स्वामी ने निचली अदालत के 11 फरवरी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। निचली अदालत ने सोनिया, राहुल तथा मामले में अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य से जुड़ी स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
निचली अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 244 के तहत स्वामी की याचिका पर मामले में उनसे जिरह खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा।
स्वामी ने उच्चतम न्यायालय के महासचिव (रजिस्ट्री अधिकारी), उप भूमि और विकास अधिकारी और आयकर विभाग के उपायुक्त समेत कुछ गवाहों को तलब किए जाने और मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज मुहैया कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है।
भाजपा नेता ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।
मामले में सभी सात आरोपियों सोनिया, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों को खारिज किया है।
अदालत ने कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के निधन के बाद नेशनल हेराल्ड मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 12, 2021 04:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

