देश की खबरें | अदालत ने ‘न्यूजक्लिक’ के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए पुलिस को 10 दिन का और समय दिया
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नयी दिल्ली, 20 मार्च राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को आतंकवाद रोधी कानून ‘यूएपीए’ के तहत दर्ज एक मामले में समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक एवं प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ अपनी जांच पूरी करने के लिए 10 दिन का और समय दिया।
‘न्यूजक्लिक’ पर भारत में चीन के समर्थन में प्रचार करने के लिये धन लेने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस के आवेदन पर यह आदेश दिया। पुलिस ने आवेदन में अपनी जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा था तथा यह दावा किया था कि जांच ‘‘एक महत्वपूर्ण चरण में’’ है।
न्यायाधीश ने 22 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का और समय दिया था।
अदालत ने 23 फरवरी को पुलिस को जांच करने के लिए 20 दिन का और समय दिया था।
न्यायाधीश ने पुरकायस्थ और आरोपी से सरकारी गवाह बने ‘न्यूजक्लिक’ के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत भी 10 दिन के लिए बढ़ा दी।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।
अदालत की अनुमति के बिना, जांच एजेंसी के पास जांच पूरी करने के लिए गिरफ्तारी के दिन से तीन महीने का समय होता है।
कानून के मुताबिक, अगर कोई जांच एजेंसी तय समय के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है, तो हिरासत में लिए गए आरोपी को जमानत का वैधानिक अधिकार है।
प्राथमिकी के अनुसार ‘‘भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने’’ और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए न्यूज पोर्टल को चीन से बड़ी रकम मिली थी।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए ‘पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म’ (पीएडीएस) नामक एक समूह के साथ साजिश रची थी।
पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी में नामजद संदिग्धों और आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान सामने आए नामों को लेकर तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए थे।
पुलिस ने ‘न्यूजक्लिक’ के कार्यालयों और विभिन्न पत्रकारों के आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए थे।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 20, 2024 11:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

