नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कथित दुष्कर्म मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सिद्दीकी को केरल पुलिस द्वारा दायर उस स्थिति रिपोर्ट पर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी जिसमें उनकी ओर से जांच में पर्याप्त सहयोग नहीं करने आरोप लगाया गया है।
सिद्दीकी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी गिरी ने स्थिति रिपोर्ट पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, लेकिन दावा किया कि उनके मुवक्किल पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं।
केरल पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि सिद्दीकी जांच में बाधा डाल रहे थे और उन्होंने कई सोशल मीडिया अकाउंट हटाने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट कर दिया।
पीठ ने इस बात को रेखांकित किया कि पीड़िता ने घटना के आठ साल बाद शिकायत दर्ज कराई थी।
सिद्दीकी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिद्दीकी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि शिकायतकर्ता महिला ने उनके खिलाफ वर्ष 2019 से उत्पीड़न और झूठे आरोपों का लंबा अभियान चलाया।
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