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विदेश की खबरें | अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की जमानत तीन दिन के लिए बढ़ाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत बुधवार को तीन दिन के लिए बढ़ा दी और उन्हें संबंधित जवाबदेही अदालत में जाने का निर्देश दिया।

विदेश की खबरें | अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की जमानत तीन दिन के लिए बढ़ाई
श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

इस्लामाबाद, 31 मई इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत बुधवार को तीन दिन के लिए बढ़ा दी और उन्हें संबंधित जवाबदेही अदालत में जाने का निर्देश दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने जारी किया।

डॉन अखबार के अनुसार, उच्च न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो में खान, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में प्रवेश करते दिखे और उनके सुरक्षाकर्मी बुलेटप्रूफ शील्ड लिए दिखाई दे रहे हैं।

आईएचसी ने मामले में खान की जमानत तीन दिन के लिए बढ़ा दी और उन्हें इस दौरान संबंधित जवाबदेही अदालत जाने का निर्देश दिया।

अदालत ने 12 मई के अपने आदेश में कहा था कि देश में 15 मई तक दर्ज हुए अघोषित मामलों सहित विभिन्न मामलों में खान को गिरफ्तार न किया जाए।

बाद की सुनवाई में, अदालत ने गिरफ्तारी पर प्रतिबंध को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया था।

न्यायपालिका के प्रति समर्थन दिखाने के लिए इस्लामाबाद में आयोजित एक रैली के दौरान धारा 144 के उल्लंघन से संबंधित मामलों के साथ-साथ नौ मई को हुई हिंसा की घटनाओं के मामले में अदालत पूर्व प्रधानमंत्री की दो अतिरिक्त जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी।

खान जहां 100 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी बुशरा को तोशाखाना (उपहार) और अल-कादिर ट्रस्ट मामले में नामजद किया गया है।

अल-कादिर ट्रस्ट मामले में आरोप है कि पीटीआई प्रमुख और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने 50 अरब रुपये को वैध बनाने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म से अरबों रुपये और जमीन हासिल की थी।

इस बीच, इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में बुशरा बीबी की ज़मानत याचिका को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के जांच अधिकारी मियां उमेर नदीम के यह कहने के बाद "निरर्थक" घोषित कर दिया कि मामले में उनकी गिरफ्तारी की "जरूरत नहीं" है।

इससे पहले, अदालत ने बुशरा बीबी को 31 मई तक के लिए जमानत दे दी थी।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 31, 2023 05:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).