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अदालत ने नामी रेस्तरां को दक्षिण दिल्ली परिसर के लिए किराया देने का निर्देश दिया

उल्लेखनीय है कि रेस्तरां श्रृंखला ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए छह हफ्ते से लागू लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न वित्तीय संकट का हवाला देते हुए किराया देने में असमर्थता जताई थी।

अदालत ने नामी रेस्तरां को दक्षिण दिल्ली परिसर के लिए किराया देने का निर्देश दिया
जमात

नयी दिल्ली, 12 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने नामी रेस्तरा श्रृंखला मोती महल डीलक्स- II को दक्षिण दिल्ली स्थित संपत्ति के लिए तीन लाख रुपये महीने की दर से अंतरिम किराया देना जारी रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो परिसर खाली कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि रेस्तरां श्रृंखला ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए छह हफ्ते से लागू लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न वित्तीय संकट का हवाला देते हुए किराया देने में असमर्थता जताई थी।

अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि कोई नहीं जानता कि आतिथ्य कारोबार के लिए सामान्य स्थिति कब लौटेगी और रेस्तरां को किराया देने या परिसर को खाली करने के बारे में आकलन करना होगा।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा, ‘‘कोई नहीं जानता कि सेवा एवं आतिथ्य उद्योग के कारोबार में तेजी कब आएगी या महामारी से पहले वाली स्थिति में कब पहुंचेगा। ऐसे में आवेदक (रेस्तरां) को तय करना होगा कि अदालत द्वारा अंतरिम बाजार किराये का भुगतान करने में वह सक्षम है या उसे परिसर खाली करना है। अगर आवेदक पैसे जमा नहीं करता तो परिसर को खाली करने का विकल्प चुन सकता है।’’

हालांकि, अदालत ने कहा कि रेस्तरां श्रृंखला को परिसर से निकालने पर रोक या 2017 में अदालत द्वारा तय अंतरिम बाजार किराये में बदलाव का कोई कारण नहीं है।

अदालत ने कहा, ‘‘संपत्ति दक्षिण दिल्ली के प्रमुख बाजार में बेहतरीन स्थान पर स्थित है और अगर याचिकाकर्ता (रेस्तरां) पैसा नहीं दे सकता तो प्रतिवादी संपत्ति मालकिन के लिए दूसरा किरायेदार ढूंढना मुश्किल नहीं है।’’

उल्लेखनीय हैं कि रेस्तरां श्रृंखला ने अदालत में अर्जी दे अगस्त 2017 के आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया था जिसमें हर महीने उसे तीन लाख रुपये का किराया परिसर के लिए देने का निर्देश दिया गया था। आवेदक ने वित्तीय संकट की वजह से इस राशि को देने में असमर्थता जताई थी।

हालांकि, अदालत ने रेस्तरां को इस महीने तीन लाख रुपये का किराया तीन बराबर किस्तों में देने की अनुमति दे दी।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 12, 2020 04:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).