मुंबई, 10 अप्रैल मुंबई की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उससे अलग रह रही उसकी 61 वर्षीय पत्नी को उसे अंतरिम गुजारा भत्ते के रूप में 30,000 रुपये प्रति माह अदा करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने यह उल्लेख किया कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है और महिला पोषक आहार तथा मेडिकल सहायता की अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माधुरी देशपांडे ने अधिक मुआवजे के महिला के अनुरोध से जुड़ी अपील पर सुनवाई करते हुए उसे 31 मार्च तक अंतरिम राहत प्रदान की।
महिला की याचिका के मुताबिक, उसके पति ने उसे छोड़ दिया और अपनी निजी सचिव के साथ रहना शुरू कर दिया।
महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उसने दावा किया कि उसके पति ने उसे और उसके (दंपती के) दो बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया तथा उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी, जबकि उसका (व्यक्ति का) एक बड़ा कारोबार है और वह अच्छी आर्थिक स्थिति में है।
अपीलकर्ता (महिला) को आशंका है कि प्रतिवादी (उसका पति) उसे उस घर से निकाल सकता है, जहां वह अभी रह रही है।
महिला ने उसे 20,000 रुपये प्रति माह की दर से गुजारा भत्ता अदा करने संबंधी मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश के बाद अधिक मुआवजे के लिए सत्र अदालत में अपील की थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत उसकी याचिका पर यह फैसला सुनाया था।
हालांकि, महिला के पति ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उसके मुताबिक, महिला और उनके दो बेटों ने उसे घर से निकाल दिया। इसलिए वह किराये के एक मकान में रहने को मजबूर हुआ।
व्यक्ति ने अपनी निजी सचिव के साथ प्रेम संबंध होने की बात से भी इनकार किया है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि रिकार्ड में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि व्यक्ति की अच्छी आर्थिक स्थिति है और अपीलकर्ता को गुजारा भत्ता मुहैया करने में वह सक्षम है।
अदालत ने कहा कि यह भी प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक है और वह 61 वर्ष की है। उसे पोषक आहार,मेडिकल सहायता तथा अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने की जरूरत है।
अदालत ने कहा कि अंतरिम गुजारा भत्ता अपील के निस्तारण तक उस तारीख से अदा किया जाए जब (अक्टूबर 2020 में) यह दायर की गई थी।
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