देश की खबरें | अदालत का निर्देश: डीयू तात्कालिक आवश्यकता वाले छात्रों को सात दिन में डिजिटल डिग्री जारी करे
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, सात सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह उन छात्रों को सात कार्य दिवसों के भीतर डिजिटल डिग्री जारी करे जो पहले ही स्नातक कर चुके हैं और जिन्हें किसी विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए या फिर रोजगार के लिए दस्तावेज की तत्काल आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और इसके वकीलों के बीच समन्वय की कमी है जिन्हें विश्वविद्यालय से उचित निर्देश नहीं मिल रहा।

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उच्च न्यायालय ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इसके पूर्व के आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान नहीं कर रहा है और दस्तावेज जारी करने संबंधी ई-मेल में सबूतों की भौतिक प्रति की मांग कर रहा है।

न्यायमूर्ति सिंह ने डीयू को निर्देश दिया कि वह बताए कि अत्यावश्यक और गैर-अत्यावश्यक आग्रह पर डिजिटल डिग्री कब तक जारी की जाएंगी।

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अदालत ने कहा कि डीयू की वेबसाइट पर डिजिटल डिग्री के लिए पहले ही अत्यावश्यक आग्रह कर चुके छात्रों को फिर से विश्वविद्यालय को एक ई-मेल भेजना होगा और वे विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश या रोजगार के उद्देश्य सहित तात्कालिक आवश्यकता के उल्लेख वाला कोई भी दस्तावेज संलग्न करें।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘ऐसे छात्रों के लिए, सात कार्य दिवसों में डिजिटल डिग्री प्रमाणपत्र जारी किए जाएं। दस्तावेजों की भौतिक प्रति की जरूरत को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।’’

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