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कच्चे तेल के दाम नकारात्मक होने के मामले में दायर याचिका में न्यायालय का अंतरिम हस्तक्षेप से इनकार

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और पीसीएस सेक्युरिटीज लिमिटेड ने यह याचिका दायर की है।

कच्चे तेल के दाम नकारात्मक होने के मामले में दायर याचिका में न्यायालय का अंतरिम हस्तक्षेप से इनकार

मुंबई,30 अप्रैल बंबई उच्च न्यायालय ने कच्चे तेल के वायदा कारोबार का शून्य डॉलर से नीचे नकारात्मक भाव पर निपटान किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका में कोई अंतरिम हस्तक्षेप करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और पीसीएस सेक्युरिटीज लिमिटेड ने यह याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ताओं के वकील अधिवक्ता रविचंद्रन हेगड़े ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयां ने कहा है कि इस विषय में कोई तात्कालिकता नहीं है और मामले को साल जून में सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

याचिकाकर्ताओं ने इस महीने की शुरूआत में इस विषय में देश के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) का और बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद वायदा कारोबार के ‘नकारात्मक दायरे में निपटान’ को लेकर अदालत में याचिका दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने एमसीएक्स द्वारा जारी 21 अप्रैल के उस परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें 20 अप्रैल को समाप्त हुये कच्चे तेल वायदा कारोबार के निपटान के लिये 2,884 रुपये का नकारात्मक भाव तय किया गया था। यह भाव न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में तय नकारात्मक भाव के अनुरूप तय किया गया।

अधिवक्ता हेगड़े ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी है कि जब एमसीएक्स ने कीमतें शून्य से नीचे की कीमत में तय की गई, तब सेबी को हस्तक्षेप करना चाहिए था।

अदालत ने बृहस्पतिवार को पाया कि इस विषय में कई चिंताएं हैं जिनकी विस्तृत सुनवाई करने की जरूरत है और मामले की अगली सुनवाई जून के लिये निर्धारित कर दी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 30, 2020 08:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).