देश की खबरें | दिव्यांग लोगों के लिए सलाहकार बोर्ड में रिक्तियों को लेकर अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की

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मुंबई, 10 जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित नीतियों के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड में रिक्तियों को भरने के प्रति “उदासीनता” को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की।

रिक्तियां नहीं होने के कारण यह बोर्ड पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने राज्य के दिव्यांगजन कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को यह बताने का निर्देश दिया कि बोर्ड के रिक्त पद कब भरे जाएंगे और यह कब तक पूरी तरह कार्यात्मक हो जाएगा।

अदालत ने चेतावनी दी कि यदि बृहस्पतिवार (11 जुलाई) को इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई तो वह संबंधित अधिकारी को तलब करने के लिए बाध्य होगी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि बोर्ड कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है और इसलिए राज्य सरकार को इसे कार्यात्मक बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

पीठ ने कहा, “हम इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं कि आज तक बोर्ड में रिक्त पदों को नहीं भरा गया है। बोर्ड में रिक्त पदों को भरने में राज्य सरकार द्वारा दिखाई गई उदासीनता की सराहना नहीं की जा सकती।”

बोर्ड का गठन दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना था।

न्यायालय मुंबई में फुटपाथों पर लगाए गए ‘बोलार्ड’ के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान से ली गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इनसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फुटपाथों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने अदालती आदेश के अनुपालन में इन बोलार्ड को हटाना शुरू कर दिया, जो दिव्यांग व्यक्तियों को फुटपाथ तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे।

‘बोलार्ड’ यातायात नियंत्रित करने के लिए अवरोधक के तौर पर लगाई गई लंबवत संरचनाएं होती हैं जिनसे फुटपाथ आदि पर वाहनों के प्रवेश को रोका जाता है।

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