देश की खबरें | अदालत ने दो व्यक्तियों को लिथुनियाई पर्यटक के साथ बलात्कार व हत्या का दोषी ठहराया

तिरुवनंतपुरम (केरल), दो दिसंबर तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने एक लिथुनियाई महिला पर्यटक के साथ बलात्कार और हत्या के जुर्म में शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराया।

तिरुवनंतपुरम सत्र न्यायालय ने बलात्कार और हत्या समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों उमेश और उदयन को दोषी ठहराया। लिथुनियाई महिला (33) केरल में कोवलम से 14 मार्च, 2018 को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गयी थी।

अदालत आरोपियों को पांच दिसंबर को सजा सुनाएगी।

अभियोजक (सरकारी वकील) ने मीडिया को बताया, ‘‘ 38 दिनों बाद सड़ी गली दशा में (उसका) शव मिला था जिसके कारण हम ढेर सारा जैविक साक्ष्य गंवा बैठे लेकिन पुलिस परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला तैयार करने में कामयाब रही और अभियोजन पक्ष ने उसे अदालत में सफलतापूर्वक साबित कर दिया।’’

पास के तिरुवल्लम में एक ‘मैंग्रोव’ वन से 21 अप्रैल, 2018 को सड़ी गली हालत में एक महिला का शव मिला था जिसमें सिर नहीं था। उसके बाद आरोपियों उमेश और उदयन को तीन मई, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक पी प्रकाश ने कहा कि उन्हें फैसला के बारे में सुनकर खुशी हुई है। जब यह वारदात हुई थी तब वह शहर के पुलिस आयुक्त थे।

प्रकाश ने कहा, ‘‘ हमें बस इस बात की खुशी है कि हम गुनाहगारों को सजा दिला पाए।’’

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