राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष से BJP विधायक की शिकायत पर सुनवाई करने को कहा
राजस्थान उच्च न्यायालय ने बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर भाजपा विधायक मदन दिलावर की रिट याचिका पर सोमवार को निपटारा करते हुए राज्य विधानसभा अध्यक्ष से विधायक की शिकायत पर सुनवाई करने को कहा. अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से मामले को गुण दोष के आधार पर तीन महीने के अंदर निपटने को कहा.
जयपुर, 24 अगस्त: राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) ने बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर भाजपा विधायक मदन दिलावर की रिट याचिका पर सोमवार को निपटारा करते हुए राज्य विधानसभा अध्यक्ष से विधायक की शिकायत पर सुनवाई करने को कहा. अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से मामले को गुण दोष के आधार पर तीन महीने के अंदर निपटने को कहा.
अध्यक्ष का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा, "अदालत ने मदन दिलावर की रिट याचिका का निपटारा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से 16 मार्च को दर्ज की गई शिकायत पर सुनवाई करने और तीन महीने के अंदर इसे गुण दोष के आधार पर निपटाने को कहा है."
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दिलावर ने छह विधायकों-संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है. अदालत के आदेश के विस्त्तृत ब्योरे का अभी इंतजार है.