देश की खबरें | अदालत ने कानूनी सेवा प्राधिकरण से बलात्कार के 5 मामलों में मुआवजा के लिए कार्रवाई करने को कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (सालसा) को बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के पांच मामलों में मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा भेजे गए "संदेश" पर दो सप्ताह के अंदर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कोलकाता, दो मई कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (सालसा) को बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के पांच मामलों में मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा भेजे गए "संदेश" पर दो सप्ताह के अंदर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

ये पांच मामले जलपाईगुड़ी, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम और पश्चिम मेदिनीपुर से सामने आए हैं।

इन मामलों की अदालत की निगरानी में जांच या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का दो जनहित याचिकाओं में अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने एक मामले को सीबीआई को सौंपने का भी अनुरोध किया है।

राज्य के वकील ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ से कहा कि इन सभी पांच घटनाओं में पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजे के लिए कार्रवाई की खातिर सालसा या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पत्र भेजा गया है।

पीठ ने निर्देश दिया कि प्राप्त संदेश पर डीएलएसए व सालसा के प्रभारी अधिकारी से शीघ्र कार्रवाई करने की उम्मीद है और योजना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए दो सप्ताह के भीतर जरूरी कदम उठाने की जरूरत है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने एक मामले के संबंध में कुछ अतिरिक्त सामग्री दाखिल करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया।

अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई चार मई को की जाएगी।

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