देश की खबरें | अदालत ने हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांच फरवरी को राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी।
रांची, तीन फरवरी रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांच फरवरी को राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी।
धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बुधवार को गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में हेमंत ने चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली नयी सरकार के विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।
अदालत ने शुक्रवार को सोरेन को पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
सोरेन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि वह विधानसभा के सदस्य हैं और उन्हें विशेष सत्र में भाग लेने का अधिकार है।
याचिका में कहा गया, ‘‘याचिकाकर्ता (हेमंत सोरेन) अर्जी दायर कर इस अदालत से एक आदेश का अनुरोध कर रहा है, ताकि उन्हें झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने और पांच फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे होने वाले विश्वास मत की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जा सके।’’
चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली नयी सरकार को पांच फरवरी को सदन में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत हासिल करना है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने ‘पीटीआई-’ को बताया कि ईडी ने याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई। रंजन ने कहा, ‘‘हमने कहा कि मामला अब उजागर हो चुका है और ईडी का उद्देश्य कोई जांच करना नहीं, बल्कि नयी सरकार के गठन में बाधा डालना या सरकार गिराना है।’’
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 03, 2024 04:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

